लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब Duplicate Driving License बनवाना पहले से बहुत आसान हो गया है। अब आपको RTO के बार-बार चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
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इस ब्लॉग पोस्ट में हम आपको Duplicate Driving License बनवाने की पूरी प्रक्रिया (Online और Offline), ज़रूरी दस्तावेज़, फीस और पुलिस FIR के बारे में विस्तार से बताएंगे।
![Duplicate Driving License Guide]
A representative image of a driving license application process, featuring a license card, car keys, and digital forms.
Duplicate Driving License कब ज़रूरी होता है?
Duplicate DL के लिए आप इन स्थितियों में आवेदन कर सकते हैं:
1. Loss/Theft: जब लाइसेंस खो गया हो या चोरी हो गया हो।
2. Mutilated/Damaged: जब लाइसेंस फट गया हो, जल गया हो या पूरी तरह खराब हो गया हो।
3. Text Fading: जब लाइसेंस पर लिखी जानकारी या फोटो मिट गई हो।
Step 1: सबसे पहले क्या करें? (FIR दर्ज करें)
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या चोरी हुआ है, तो सबसे पहला काम है पुलिस में शिकायत दर्ज करना। यह इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके लाइसेंस का कोई गलत इस्तेमाल न कर सके।
· Online FIR/NCR: आजकल ज़्यादातर राज्यों (जैसे दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र) में पुलिस की वेबसाइट पर 'Lost Article Report' या 'Online FIR' की सुविधा उपलब्ध है।
· Offline: आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर एक 'General Diary' (GD) एंट्री या NCR लिखवा सकते हैं।
· IMP: FIR/NCR की कॉपी को संभाल कर रखें, Duplicate DL अप्लाई करते समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
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Duplicate Driving License के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents Required)
आवेदन करने से पहले ये कागज़ात तैयार रखें:
1. FIR/NCR की कॉपी (अगर लाइसेंस खोया/चोरी हुआ है)।
2. Affidavit (शपथ पत्र): एक स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित हलफनामा, जिसमें लिखा हो कि आपका लाइसेंस खो गया है।
3. Form-LLD: यह डुप्लीकेट लाइसेंस का आवेदन फॉर्म है (ऑनलाइन मिल जाता है)।
4. Address Proof: (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि)।
5. Identity Proof: (पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि)।
6. Passport Size Photos: (2-3 हालिया फोटो)।
7. Original DL की टूटी-फूटी कॉपी (अगर लाइसेंस डैमेज हुआ है तो)।
Method 1: Duplicate Driving License Online कैसे बनवाएं? (Parivahan Sewa)
भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय (MoRTH) ने 'Parivahan Sewa' पोर्टल के ज़रिए यह प्रक्रिया बहुत आसान बना दी है।
1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले parivahan.gov.in पर जाएं और "Online Services" मेनू में "Driving Licence Related Services" चुनें।
2. राज्य चुनें: अपना राज्य (State) चुनें जहाँ से आपका ओरिजिनल लाइसेंस बना था।
3. Duplicate DL चुनें: मेनू में "Apply for Duplicate DL" के विकल्प पर क्लिक करें।
4. Details भरें: अपना पुराना Driving License Number और Date of Birth (DOB) डालें।
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5. Application Form: आपके लाइसेंस की डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएंगी। यहाँ आपको कन्फर्म करना है और फिर लिस्ट में से "Issue of Duplicate DL" सर्विस को टिक करना है।
6. Documents Upload करें: अपनी FIR कॉपी, एड्रेस प्रूफ और एफिडेविट स्कैन करके अपलोड करें।
7. Fees Payment: अंत में आपको फीस का भुगतान ऑनलाइन (Net Banking/UPI/Card) करना होगा।
8. Print Receipt: पेमेंट सफल होने के बाद एक्नॉलेजमेंट रसीद (Receipt) और भरा हुआ फॉर्म प्रिंट कर लें।
Method 2: Offline RTO जाकर कैसे बनवाएं?
अगर आप इंटरनेट के साथ सहज नहीं हैं, तो आप सीधे RTO ऑफिस जा सकते हैं:
1. जिस RTO से आपका लाइसेंस जारी हुआ था, वहां जाएं।
2. वहां से Form LLD लें और उसे भरें।
3. फॉर्म के साथ FIR की कॉपी, एफिडेविट और अपने ID प्रूफ अटैच करें।
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4. निर्धारित फीस काउंटर पर जमा करें और रसीद लें।
5. आपके बायोमेट्रिक्स (फोटो और साइन) दोबारा लिए जा सकते हैं।
6. वेरिफिकेशन के बाद, आपका Duplicate DL 15-30 दिनों के भीतर डाक द्वारा आपके घर आ जाएगा।
Duplicate Driving License Fees (फीस चार्ट 2025)
डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने का खर्च राज्य के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार सामान्य शुल्क इस प्रकार है:
|
सर्विस का नाम (Service Name) |
अनुमानित फीस (INR) |
|
Duplicate Driving License Issuance |
₹200 |
|
Form 7 / Smart Card Fee |
₹200 |
|
Service Charges (if online) |
₹50 - ₹100 |
|
Total Cost (कुल खर्चा) |
₹400 - ₹500 |
(नोट: अगर आप ग्रेस पीरियड के बाद रिन्यूअल के साथ डुप्लीकेट बनवा रहे हैं, तो फीस ज्यादा हो सकती है।)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या मैं
भारत में किसी भी RTO से Duplicate DL बनवा सकता हूँ?
नहीं, आम तौर पर आपको उसी RTO में आवेदन करना चाहिए जहाँ से ओरिजिनल लाइसेंस जारी हुआ
था। हालाँकि, अब सारथी पोर्टल (Sarathi Portal) पर अगर आपका डेटा ऑनलाइन है, तो आप
राज्य के किसी भी RTO से सेवा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए पते का प्रमाण (Address
Proof) उसी RTO क्षेत्र का होना चाहिए।
Q2.
Duplicate DL आने में कितना समय लगता है?
ऑनलाइन आवेदन और वेरिफिकेशन के बाद, आमतौर पर 15 से 30 दिनों के अंदर लाइसेंस स्पीड पोस्ट के ज़रिए आपके घर पहुँच जाता
है।
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Q3. क्या
FIR करना ज़रूरी है?
जी हाँ, अगर लाइसेंस 'खोया' या 'चोरी' हुआ है, तो FIR/NCR अनिवार्य है। अगर लाइसेंस
केवल 'खराब' (Damaged) हुआ है, तो FIR की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको पुराना लाइसेंस
जमा करना होता है।
Q4. अगर मुझे
अपना DL नंबर याद नहीं है तो क्या करूँ?
आप Parivahan वेबसाइट पर "Find
Application Number" या "DL
Search" विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। वहां अपना नाम, जन्मतिथि और राज्य डालकर
आप अपना DL नंबर खोज सकते हैं।
दोस्तों, Driving License एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। इसके खो जाने पर पैनिक न करें, बस ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले FIR करें और फिर तुरंत Parivahan पोर्टल पर अप्लाई करें। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि बीमा क्लेम (Insurance Claim) में भी दिक्कत पैदा कर सकता है।
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